आरक्षण हमारे देश का एक ऐसा मुद्दा है जो समय - समय पर खबरों की सुर्खी बनता रहता है। इस विषय को लेकर समाज के अलग - अलग तबकों की राय अलग - अलग होती है मगर एक बात जिससे शायद ही कोई असहमत हो वह ये है कि आरक्षण हमारे देश के शोषित एवं वंचित लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जिसको पकड़ कर वे भी जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को पा सकते हैं। यही कारण है कि सरकार अपने लगभग हर सैक्टर हर Opportunity में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करती है। यूपीएससी भी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का ही एक अंग है और यहाँ भी आरक्षण का नियम लागू है। आज के वीडियो में हम यूपीएससी में आरक्षण की व्यवस्था पर ही बात करेंगे।
भारत सरकार ने विशिष्ट श्रेणियों से संबंधित और सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ लाभों को मान्यता दी है। ये आईएएस आरक्षण आयु, प्रयासों की संख्या, पात्रता और बहुत कुछ के संदर्भ में छूट के रूप में लागू होते हैं।
यूपीएससी में आरक्षण व्यवस्था कैसे काम करता है?
भारत में आरक्षण प्रणाली भारतीय समाज के ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए शुरू की गई थी। यही सिद्धांत यूपीएससी परीक्षा सहित देश में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होता है। उनके आरक्षण को इस टेबल से समझा जा सकता है –
CategoryReservation
Percentage
Scheduled Caste15%
Scheduled Tribe7.5%
Other Backward Classes (OBC)27%
Economically Weaker Sections
(EWS)10%
Persons with Benchmark
Disabilities4%
आरक्षण प्राप्त करने के लिए पात्रता
आधिकारिक यूपीएससी अधिसूचना के अनुसार, आईएएस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्रता को पूरा करने के संदर्भ में कुछ बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:
1. एक उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण का लाभ पाने के लिए तभी पात्र होगा जब वह विशेष जाति, जिससे वह संबंधित है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल है।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को लाभ प्राप्त करने के लिए गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा
3. एक उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण का लाभ पाने के लिए तभी पात्र होगा जब वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों को पूरा करता है और उसके पास संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आय के आधार पर अपेक्षित आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है।
4. एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/किसी भी श्रेणी या लाभ के लिए आवेदन करने वाले पूर्व सैनिकों के पास अपने दावे का समर्थन करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र होने चाहिए।
एससी और एसटी के लिए आईएएस आरक्षण
आयु सीमा 5 वर्ष ऊपरी आयु में छूट
न्यूनतम - 21 वर्ष
अधिकतम - 37 वर्ष (परीक्षा वर्ष के 1 अगस्त
तक 37 वर्ष की आयु नहीं होनी चाहिए)
प्रयासों की संख्या असीमित (अधिकतम आयु सीमा तक)
आवेदन शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क
ओबीसी के लिए आईएएस आरक्षण
आयु सीमा 3 वर्ष ऊपरी आयु में छूट
न्यूनतम - 21 वर्ष
अधिकतम - 35 वर्ष (परीक्षा वर्ष के 1 अगस्त
तक 35 वर्ष की आयु नहीं होनी चाहिए)
प्रयासों की संख्या 09
आवेदन शुल्क रु. 100/-
PwBD के लिए आईएएस आरक्षण
आयु सीमा 10 वर्ष ऊपरी आयु में छूट
न्यूनतम - 21 वर्ष
अधिकतम - 42 वर्ष परीक्षा वर्ष के 1 अगस्त
तक 42 वर्ष की आयु नहीं होनी चाहिए)
जीएल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए
प्रयासों की संख्या 09 और एससी/एसटी के लिए असीमित
आवेदन शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क
ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण
आयु सीमा कोई छूट नहीं/ सामान्य वर्ग के समान
न्यूनतम - 21
अधिकतम – 32
प्रयासों की संख्या, कोई छूट नहीं 6 प्रयास
आवेदन शुल्क रु. 100/-
आवश्यक दस्तावेज़ –
i. उम्र का प्रमाण - केवल मैट्रिक या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र।
ii. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र - विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया आपका डिग्री प्रमाण पत्र या यूपीएससी द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता।
iii. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र – ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है।
iv. ओबीसी / एससी / एसटी स्थिति का समर्थन करने वाला प्रमाण पत्र (यदि लागू हो): जिला अधिकारी / उप-विभागीय अधिकारी / किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जैसा कि सरकार द्वारा उस जिले के ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है जिसमें आपके माता-पिता रहते हैं। यदि माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, तो आवेदक सामान्य रूप से जिस जिले में रहता है, वह लागू होगा।
v. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो): केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
vi. गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी स्थिति का समर्थन करने वाले दस्तावेज (यदि लागू हो): गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी दावे के समर्थन में आपके माता-पिता द्वारा धारित सेवा/भूमि जोत/स्थिति/विभिन्न स्रोतों से आय/संपत्ति के समर्थन में प्रमाण।
vii. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या सिक्किम के उत्तर-पूर्वी राज्यों से होने के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र (यदि लागू हो): उसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जो जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी / एससी / एसटी प्रमाण पत्र) जारी करता है।
viii. रक्षा सेवा में विकलांग (यदि लागू हो): महानिदेशक, पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि आप सेवा में रहते हुए अक्षम थे और इसके कारण आपको ड्यूटी से छुट्टी दे दी गई थी।
ix. आयु छूट दावे का समर्थन करने वाला प्रमाण पत्र (यदि लागू हो): इसमें ओबीसी / एसटी / एससी स्थिति प्रमाण पत्र और / या विकलांगता प्रमाण पत्र और / या जम्मू और कश्मीर अधिवास प्रमाण पत्र और / या रक्षा कर्मियों का प्रमाण पत्र शामिल है।