हाल ही में UPSC मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले ASPIRANTS के लिए बड़ा अपडेट जारी किया गया है | दरअसल कुछ दिनों पहले UPSC की ओर से PRE परीक्षा में सफल हुए ASPIRANTS के लिए Detailed Application Form यानि DAF भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसको लेकर CSAT के लिए गुहार लगने वाले ASPIRANTS की ओर से एक और याचिका दायर कर DAF भरने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की माँग की गई थी, उसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है | ऐसे में मुख्य परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवार अपना डीएएफ निर्धारित 19 जुलाई 2023 की शाम 6 बजे तक अप्लीकेशन पोर्टल, upsconline.nic.in भर सकते हैं |


दरअसल यूपीएससी की ओर से  12 जून 2023 को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में असफल घोषित कुछ प्रतियोगियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में DAF पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने इसे खारिज कर दिया | आपको बता दें यूपीएससी के कुछ उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार दुबे के जरिए दायर की गई इस याचिका  में मांग की गई थी, कि DAF पर रोक लगाई जाए क्योंकि इस मामले की एक मुख्य याचिका प्रारंभिक परीक्षा के जारी आंसर-की जारी करने को लेकर दायर की गई है | सुनवाई के दौरान उम्मीदवारों की तरफ से अधिवक्ता ने न्यायालय से गुहार लगाई कि अगर यह रोक नहीं लगी तो मुख्य याचिका निष्फल हो जाएगी | अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उम्मीदवार पूरी भर्ती प्रक्रिया के संचालन में आयोग की मनमानी से परेशान हैं |


बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन अंतर्गत पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इसमें सफल घोषित उम्मीदावरों को प्रधान परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन होता है | आयोग द्वारा बहुविकल्पीय प्रकृति के प्रश्न-पत्र वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आंसर-की जारी नहीं की जाती है, जिसे जारी करने की मांग को लेकर कुछ असफल उम्मीदवारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है |